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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा समन

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को अवमानना ​​का नोटिस भेजा और 12 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा निदेशक ने एके शर्मा की स्थानांतरण एजेंसी को बाहर करने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के नाम बताने का निर्देश दिया।

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सीबीआई के संयुक्त निदेशक एके शर्मा को सीआरपीएफ में बनाए जाने से पहले उनके स्थानांतरण से पहले अनुमति नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा व्यक्त की। अदालत ने उनके पहले के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें सीबीआई को कहा गया था कि वह बिहार के आश्रय गृह मामलों की जांच कर रही टीम से शर्मा को नहीं हटाए।

शीर्ष अदालत ने एके शर्मा की स्थानांतरण प्रक्रिया में अन्य सभी सीबीआई अधिकारियों को 12 फरवरी को पेश होने के लिए कहा। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई अभियोजन निदेशक के निदेशक एस। भाऊ राम को उनके आदेश का उल्लंघन करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया।

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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा समन
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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा समन
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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को अवमानना ​​का नोटिस भेजा और 12 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा।
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